Supreme Court : समझौते से अपराधों की प्राथमिकी रद्द नहीं हो सकती, पैसे ऐंठने वालों पर भी होगी सख्ती…..
नई दिल्ली : पहाड़ी खेती, समाचार( 30, जुलाई ) सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समाज पर गंभीर प्रभाव डालने वाले जघन्य अपराध में पीड़ित, अपराधी या शिकायतकर्ता के बीच समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो एक खतरनाक मिसाल कायम होगी और लोग सिर्फ आरोपी से पैसे ऐंठने के लिए शिकायतें दर्ज कराएंगे।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, यही नहीं, ऐसे तो दुष्कर्म, हत्या, दहेज उत्पीड़न जैसे गुनाह करने के बाद आर्थिक रूप से मजबूत आरोपी पैसे देकर समझौता कर लेंगे और कानून से बच जाएंगे। पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेशों को खारिज कर दिया। इनमें एक आदेश वह भी शामिल है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मार्च, 2020 में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था।
साभार: एजेंसियां, अमर उजाला, सोशल मीडिया नेटवर्क।