टमाटर की फसल : नुकसान की भरपाई हेतु 31जुलाई से पहले बीमा करवाएं हिमाचल के किसान….

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शिमलाः ( पहाड़ी खेती, समाचार ) हिमाचल में चालू खरीफ मौसम में सरकार द्वारा इस वर्ष भी टमाटर की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। योजना की जानकारी देते हुए डॉ राकेश कुमार कौंडल ने बताया कि चालू खरीफ में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों द्वारा बीमा करवाने की अंतिम तिथि टमाटर के लिए 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। यह योजना गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों का वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमा कर दिया जाएगा। यदि, कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक में साल में कभी भी जमा करवा सकता है। परंतु यह घोषणा पत्र ऋणी किसान को संबंधित बैंक शाखा को संबंधित मौसम की बीमा करवाने की अंतिम तिथिओं से 7 दिन पूर्व तक देना होगा ।

टमाटर की फसल को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया

उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के अंतर्गत टमाटर को होने वाले नुकसान की जोखिम कवरेज की अवधि 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। योजना का संचालन जिला बार विभिन्न बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए सभी चयनित जिलों में संदर्भ मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं। डॉ राकेश कुमार ने बताया की मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न मौसम घटकों को जैसे पाला, वर्षा, कम/ अधिक तापमान आदि के प्रतिकूल घटनाक्रमों के प्रभावों से फसल पैदावार को संभावित हानि के परिणाम स्वरुप किसान को होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई करना है ।

टमाटर के लिए प्रीमियम की दर बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन जिला में क्रमशः 30.00, 29.00, 30.00,30.00,25.00,20.00 व 16.80 प्रतिशत रक्खी गई है। सरकार ने किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि पर अधिकतम 5% रखी है इसके पश्चात जो अंतर आएगा शेष प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करेगी । इस योजना के अंतर्गत बीमा करवाने हेतु जिला कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, कांगड़ा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी व सोलन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि टमाटर के लिए बीमा राशि ₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।

उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु अपनी टमाटर की फसल का 31 जुलाई से पहले-पहले बीमा करवाएं। इसके लिए वे अपने नजदीकी प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं, सहकारी बैंको, ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यकी बैंकों से संपर्क करें व इस बारे में अपने नजदीक के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी व खंड स्तर पर तैनात कृषि अधिकारी का भी सहयोग ले सकते हैं।

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