शिमला : संजौली विवादित मस्जिद को तोड़ने का कार्य शुरू, जानें क्या है पूरा मामला, पढ़ें पूरी ख़बर….

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शिमला:  पहाड़ी खेती, समाचार (21, अक्टूबर )  हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में बनी मस्जिद की तीन अवैध मंजिलें गिराने के एमसी कोर्ट के फैसले के बाद अब वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। मस्जिद कमेटी ने बोर्ड को पत्र लिखकर इसके लिए मंजूरी मांगी थी। सोमवार को यह मंजूरी मिल गई है। आज सुबह 10 बजे के बाद ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया है।

जानें क्या है पूरा मामला

संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर करीब 14 साल बाद बीते 5 अक्तूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने फैसला सुनाया। साल 2010 से शुरू हुए इस मामले में अवैध निर्माण रोकने को लेकर कुल 38 नोटिस नगर निगम ने जारी किए। इनमें 27 नोटिस अकेले सलीम नाम के व्यक्ति को भेजे गए, जो साल 2016 तक नगर निगम की सुनवाई में आता रहा। फिर अचानक गायब हो गया। सुनवाई में न आने पर 15 जून 2016 को कोर्ट ने इसे एक्स पार्टी घोषित कर दिया।

वहीं, वक्फ बोर्ड को भी इस मामले में 11 नोटिस जारी किए गए। साल 2010 से लेकर 2024 तक इस मामले में कुल 45 पेशियां हुईं। अब 46वीं पेशी में कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश सुना दिया। मस्जिद में अवैध निर्माण होने की शिकायत 31 मार्च 2010 को नगर निगम को मिली थी। इस पर 3 मई 2010 को निगम ने पहला नोटिस जारी कर काम रोकने के आदेश दिए। यह नोटिस सलीम को जारी किया गया था।

वहीं, दो सितंबर 2010 को वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नोटिस जारी हुआ था। 2011 में भी कई नोटिस जारी किए गए। 2012 तक दो मंजिला मस्जिद बनी थी। कमेटी ने यहां और निर्माण के लिए नक्शा पास करने के लिए आवेदन किया। लेकिन खामियों के चलते नगर निगम ने यह नक्शा लौटा दिया। इसके बाद कमेटी ने बिना नक्शा पास करवाए ही साल 2018 तक यहां पांच मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी।

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