बड़ा फैसला : शिमला कच्चीघाटी में असुरक्षित भवन ताेड़ने पर हाईकाेर्ट ने लगाई राेक, स्थगन आदेश किए पारित, पढ़े पूरी ख़बर..

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HC का बड़ा फैसला : शिमला कच्चीघाटी में असुरक्षित भवन ताेड़ने पर हाईकाेर्ट ने लगाई राेक, स्थगन आदेश किए पारित, पढ़े पूरी ख़बर..

शिमलाः  पहाड़ी खेती, समाचार, हाईकोर्ट ने कच्ची घाटी में एक इमारत को असुरक्षित मानते हुए उसे ध्वस्त करने के मामले में फिलहाल स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने मोहिंदर सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात स्थगन आदेश पारित किए।

प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विचाराधीन इमारत को खाली कर दिया गया है और अब इमारत में कोई नहीं है। वह कोर्ट के अगले आदेश तक संबंधित परिसर में कब्जा नहीं करेंगे।

न्यायालय ने कहा कि विध्वंस पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश दिया जा सकता है और यदि इमारत बाद में ढह जाती है, तो याचिकाकर्ता जानमाल को हुए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।

इसी के मद्देनजर 4 अक्टूबर को जारी विध्वंस के आदेश पर आठ सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि कच्ची घाटी में पिछले हफ्ते 8 मंजिला इमारत के अचानक गिर जाने के कारण साथ लगती इमारतों के ढह जाने का अंदेशा बना हुआ है।

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