स्कूटर और मोटरसाइकल पर बच्चों के बैठने को लेकर नया ट्रैफिक नियम, मंत्रालय ने दी जानकारी….

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नई दिल्ली:   पहाड़ी खेती, समाचार ( 16, फरवरी ) नए ट्रैफिक नियम को लेकर लेटेस्ट खबर सामने आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को लेकर अधिसूचित किया गया है।

इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।

उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना?

नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है।

नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। यात्रा की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए वाहन चलाने वाले को बच्चे की सुरक्षा के लिए हार्नेस से बांधना होता है, जो कि दो पट्टियों के साथ आता है।

इस नए नियम में यात्रा के दौरान क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनना जरुरी होगा। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।

नया नियम दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें वाहन चलाने वालों को बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था। ये नियम 15 फरवरी 2023 से लागू हो जाएगा।

साभार: livehindustan.com, सोशल मीडिया नेटवर्क।

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