हरियाणा: पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को हुई सजा, जेबीटी घोटाले में मिली 4 साल की जेल, अटैच की जाएगी 4 संपत्तियां…..

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हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई गई है। उन्हें जेबीटी घोटाले में सजा सुनाई गई है। हालांकि उनके वकील ने उनकी दिव्यांगता और बीमारियों को लेकर सजा में कमी की अपील की थी।

नई दिल्ली : पहाड़ी खेती, समाचार ( 27, मई ) आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को सजा सुनाई गई है। हरियाणा (Haryana News) के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में चार साल की सजा हुई है। इसके साथ कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है और इसे नहीं देने पर सजा को और बढ़ा देने की भी बात कही है। आपको बता दें कि उन्हें इससे इस मामले में दोषी करार कर दिया गया था। मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा यह फैसला लिया है। एक तरफ चौटाला के वकील ने उनकी दिव्यांगता और बीमारियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की थी तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के वकील ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही थी।

50 लाख का भी हुआ है जुर्माना

मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला पर 50 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने फैसले में यह भी आदेश दिया है कि उनकी चार संपत्तियों को भी अटैच किया जाए। इस हिसाब से हैली रोड, गुरुग्राम जन प्रतिनिधि, पंचकुला और असोला स्थित ओपी चौटाला की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इसके अलावा कोर्ट ने ओपी चौटाला को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भी पांच लाख रुपए देने को कहा है।

नहीं दिए जुर्माने का पैसा तो काटनी होगी ज्यादा जेल

आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना अगर ओपी चौटाला नहीं देते हैं तो ऐसे में उन्हें और छह महीने की सजा काटनी होगी। ओपी चौटाला पर साल 2008 में और बाकी 53 पर साल 1999 से साल 2000 तक राज्य में हुए 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर इन पर घोटाले का आरोप था। इसके बाद वह साल 2013 में दोषी पाए गए थे। वहीं जनवरी 2013 में भी ओपी चौटाला दोषी पाए गए थे और इस बार उन्हें जेबीटी घोटाले में दोषी ठहराया गया था। आपको बता दें कि जेबीटी घोटाले के अलावा इन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी दोषाी पाया गया है।

साभार: एजेंसियां, Lokmat News, ट्वीटर, सोशल मीडिया नेटवर्क।

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