शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन करने पर तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने की अवधि तक रोक: पढ़ें पूरी खबर……

IMG_20220601_145136
Spread the love

शिमला : पहाड़ी खेती, समाचार ( 01, जून ) जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन, नारे लगाना, बैंड बजाने, हथियार ले जाने पर पूर्णतयः रोक लगाई गई है।

कहां-कहां तक लगी है रोक

छोटा शिमला से कनेडी हाउस तथा रिज, रेंडीजव्स रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा 150 मीटर दूरी, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी रोड सम्पर्क मार्ग पर, छोटा शिमला चैक से राजभवन होते हुए ओकओवर तक, पैदल पथ छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, सम्पर्क मार्ग कार्ट रोड से मझीठा हाउस, एजी ऑफिस से कार्ट रोड तक, सीपीडब्लयूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की तरफ 50 मीटर तक शामिल है।

उन्होंने बताया कि रैलियां, प्रदर्शनी, जनसभाएं तथा बैंड को आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री तथा मिलिट्री पर्सनल को ड्यूटी करने के दौरान लागू नहीं रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

About The Author

You may have missed