शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन करने पर तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने की अवधि तक रोक: पढ़ें पूरी खबर……

शिमला : पहाड़ी खेती, समाचार ( 01, जून ) जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज आदेश जारी करते हुए बताया कि शिमला नगर के विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां प्रदर्शन, नारे लगाना, बैंड बजाने, हथियार ले जाने पर पूर्णतयः रोक लगाई गई है।
कहां-कहां तक लगी है रोक
उन्होंने बताया कि रैलियां, प्रदर्शनी, जनसभाएं तथा बैंड को आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। यह आदेश पुलिस, पैरा मिलिट्री तथा मिलिट्री पर्सनल को ड्यूटी करने के दौरान लागू नहीं रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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