वृद्ध आश्रमों का निरीक्षण करके अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करें विधिक सेवा प्राधिकरण: हाईकोर्ट

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शिमला: ( पहाड़ी खेती, समाचार ) हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के वृद्ध आश्रमों में मूलभूत सुविधाएं ने देने पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ कि खंडपीठ ने शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को आदेश दिए कि वे अपने-अपने जिला में वृद्ध आश्रमों का निरीक्षण करें और दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करें।

अदालत ने आदेश दिए हैं कि वृद्ध आश्रमों का निरीक्षण करते समय रिपोर्ट में लिखें कि क्या इन वृद्ध आश्रमों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने बारे आवश्यक कदम उठाए गए हैं या नहीं। राज्य के अधिकारियों के दृष्टिकोण पर गंभीर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि इस तरह के एक संवेदनशील मुद्दे पर राज्य सरकार के अधिकारिओं को लचर कार्यप्रणाली नहीं अपनानी चाहिए।

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