बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए नए दिशा-निर्देश जारी जाने विस्तार से….

dc-shimla

उपायुक्त शिमला अमित कश्यप

Spread the love

शिमलाः ( पहाड़ी खेती, समाचार ) उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशानुसार बाहरी राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को संबंधित वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि वह व्यक्ति किस निश्चित स्थान से शिमला जिला में आना चाहता है। इसके लिए उसे आने वाले स्थान तथा गणतव्य स्थान की जानकारी देना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात प्रदेश व जिला में प्रवेश करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर को संबंधित बैरियर पर बताना पड़ेगा। यदि वह व्यक्ति रेड जाॅन से प्रदेश एवं जिले में प्रवेश करना चाहता है तो उसे इंस्टिट्यूशनल क्वाॅरेंटाइन किया जाएगा अन्यथा 14 दिन के लिए होम क्वाॅरेंटाइन में रहना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश व जिला में प्रवेश करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा, जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि साथ ही इस स्थिति में भी क्वाॅरेंटाइन प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशानुसार अब पर्यटक प्रदेश में आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 72 घंटों के भीतर का कोविड टेस्ट किया होना चाहिए, इसके साथ उन्हें 5 दिन तक यहां रहना पड़ेगा, यदि 5 दिन से पूर्व वह व्यक्ति वापस जाना चाहेगा तो उसके लिए उन्हें कारण बताना अवश्य रहेगा।

उन्होंने बताया कि डेली पास वाले व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति मीटिंग के लिए प्रदेश व जिला में आना चाहता है उसके लिए उन्हें भी अब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसी दिन मीटिंग के पश्चात वापिस जाना होगा।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति यहां सप्ताह के अंत में आना चाहते हैं जैसे कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नौकरी पर है और सप्ताह के अंत पर अपने घर शिमला जिला में आना चाहता है तो वह भी यहां आकर रह सकता है साथ ही बिना क्वाॅरेंटाइन हुए वापिस अपने नौकरी पर लौट सकते है।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति चोरी छुपे जिले मंे प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी तुरन्त जिला प्रशासन को 1077 पर दें।

About The Author

You may have missed