हिमाचल में अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और दफ्तर, कर्फ्यू रहेगा जारी, पढ़ें विस्तार से ….

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शिमलाः ( पहाड़ी खेती, समाचार )

कोरोना वायरस के चलते हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तर 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि इससे पहले जारी आदेशों में 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज के अलावा, सरकारी दफ्तरों को बंद रखने के लिए कहा गया था।

आज जारी नोटिफिकेशन में स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि हिमाचल में सरकारी कार्यालय 14 अप्रैल तक बन्द रहेंगे। इस दौरान जरूरी विभागों को छोड़कर तमाम ऑफिस पहले की तरह बन्द रहेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने इसकी सूचना दी है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में कर्फ्यू जारी रहेगा।

14 मार्च, 2020 को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत, इसके द्वारा निर्देशित किया गया था जिसमें:-

1. सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, किसी भी प्रकार के उद्देश्य और सभा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

2. सभी अंतरराज्यीय और घुसपैठ आंदोलन सार्वजनिक और टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा आदि सहित अनुबंध गाड़ियां निषिद्ध हैं, गाड़ियों और वाणिज्यिक विमानों की आवाजाही या ठहराव पर कुल प्रतिबंध होगा। निजी वाहनों को केवल तभी दौरा करना होगा जब आवश्यक रूप से अस्पतालों का दौरा करने और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक हो।

3. हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन सभी कार्यालय बंद रहेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन कार्यालयों के कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे घर पर ही रहें और समय-समय पर निर्धारित सभी सामाजिक दूरदर्शी दिशानिर्देशों का पालन करें। उन्हें अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा अल्प सूचना पर, आवश्यक होने पर, स्वयं को ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाता है।

4. सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी, क्रेच, प्री-नर्सरी स्कूल आदि, साथ ही साथ में निजी क्षेत्र, बंद रहना जारी रहेगा।

5. सभी ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि भी बंद रहेंगे।

छायाचित्र: सरकारी आदेश

यह आदेश w.e.f पर लागू होगा 1 “अप्रैल, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक, हालांकि, यह कार्यालयों / संगठनों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों / कारखानों / संस्थानों / कार्यशालाओं / गोदामों, दुकानों, उत्पादन / निर्माण इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, तेल पर लागू नहीं होगा।

यह निर्णय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी के रूप में घोषित किए गए COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2) (1) के तहत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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